GST: लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए खुशखबरी है। 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब सभी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इन पर 18% जीएसटी देना पड़ता था, जिसे घटाकर अब शून्य कर दिया गया है। नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। क्या 18% जीएसटी नहीं देने का फायदा ग्राहकों को मिलेगा?