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लाइफ-हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर नहीं लगेगा GST, क्या कंपनियां ग्राहकों को देंगी ये फायदा? जानिये क्या है पेंच

अब सभी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इन पर 18% जीएसटी देना पड़ता था, जिसे घटाकर अब शून्य कर दिया गया है। नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। क्या 18% जीएसटी नहीं देने का फायदा ग्राहकों को मिलेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 04, 2025 पर 5:55 PM
लाइफ-हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर नहीं लगेगा GST, क्या कंपनियां ग्राहकों को देंगी ये फायदा? जानिये क्या है पेंच
अब सभी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी नहीं लगेगा।

GST: लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए खुशखबरी है। 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब सभी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इन पर 18% जीएसटी देना पड़ता था, जिसे घटाकर अब शून्य कर दिया गया है। नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। क्या 18% जीएसटी नहीं देने का फायदा ग्राहकों को मिलेगा?

कौन-कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसियां होंगी सस्ती?

जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद टर्म प्लान, एंडोमेंट पॉलिसी, यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) और रीइंश्योरेंस पॉलिसियों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो सभी पर्सनल हेल्थ प्लान, सीनियर सिटीजन प्लान और फैमिली फ्लोटर पॉलिसियां भी जीएसटी फ्री हो गई हैं। यानी अब प्रीमियम भरते वक्त आपको 18% का एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना होगा, जिससे आपकी जेब पर बोझ कम होगा।

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