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Health policy: हेल्थ पॉलिसी से नाखुश हैं लेकिन पोर्ट कराने से डरते हैं? जानिए क्या कहता है IRDAI का नियम

अगर आप हेल्थ पॉलिसी पोर्ट कराना चाहते हैं तो उसकी एक्सपायरी से कम से कम 45 दिन पहले इसके लिए प्रोसेस शुरू कर देना होगा। लेकिन, 60 दिन से पहले आप यह प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 30, 2025 पर 2:20 PM
Health policy: हेल्थ पॉलिसी से नाखुश हैं लेकिन पोर्ट कराने से डरते हैं? जानिए क्या कहता है IRDAI का नियम
जब अपनी पॉलिसी दूसरी कंपनी के पास ट्रांसफर कराते हैं तो आपको नए प्रपोजल फॉर्म भरना होता है।

क्या आप अपनी हेल्थ पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हैं? और डर है कि इसे पोर्ट कराने पर मौजूदा पॉलिसी पर मिल रहे सभी बेनेफिट्स खत्म हो जाएंगे? तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आईआरडीए ने इसकी इजाजत दी है। अगर कोई ग्राहक अपनी हेल्थ पॉलिसी से नाखुश है तो वह अपनी पॉलिसी को पोर्ट करा सकता है। इससे आपकी मौजूदा पॉलिसी के बेनेफिट्स खत्म नहीं होंगे। दूसरे इंश्योरेंस कंपनी की हेल्थ पॉलिसी के साथ आपको सभी पुराने बेनेफिट्स मिलते रहंगे। इनमें वेटिंग पीरियड और नो-क्लेम बोनस जैसे फायदे भी शामिल होंगे।

पुरानी पॉलिसी के बेनेफिट्स मिलते रहेंगे

जब आप एक कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी (Insurance Company) में अपनी हेल्थ पॉलिसी (Health Policy) पोर्ट कराते हैं तो पिछले कई सालों से जो फायदे आपकी पॉलिसी के साथ जुड़ते गए हैं, उन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी पिछली पॉलिसी में 4 साल का वेटिंग पीरियड था और आपने 2 साल का वेटिंग पीरियड पूरा कर लिया है तो नई पॉलिसी में आपका वेटिंग पीरियड सिर्फ 2 साल होगा। उसके बाद आपको सभी फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे।

नए बेनेफिट्स के साथ नई बीमा कंपनी की शर्त जुड़ी होगी

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