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हेल्थ पॉलिसी पर GST हटाने से सरकार के रेवेन्यू को 3500 करोड़ हो सकता है नुकसान

GST काउंसिल की बैठक 9 सितंबर को होने वाली है। इस बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव पेश हो सकता है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम घट जाएगा। इससे ग्राहकों की दिलचस्पी हेल्थ पॉलिसी में बढ़ सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 02, 2024 पर 3:58 PM
हेल्थ पॉलिसी पर GST हटाने से सरकार के रेवेन्यू को 3500 करोड़ हो सकता है नुकसान
इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है।

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी हटाने से सरकार के रेवेन्यू को सालाना 3,500 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह अधिकारी उस फिटमेंट कमेटी का हिस्सा हैं, जो 9 सितंबर को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को जीएसटी से छूट देने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 9 सितंबर को होने वाली है।

9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल लेगी फैसला

उन्होंने कहा, "अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Policy) को पूरी तरह से जीएसटी (GST) से छूट देते हैं तो सरकार को सालाना 3,500 करोड़ रुपये के रेवेन्यू का लॉस होगा। अगर इस प्रस्ताव को 9 सितंबर की बैठक में मंजूरी मिल जाती है तो इससे रेवेन्यू पर काफी असर पड़ेगा।" अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर यह जानकारी दी। अभी इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर 18 फीसदी GST लगता है। इससे पॉलिसी महंगी हो जाती है।

फिटमेंट कमेटी को रिपोर्ट देने को कहा गया था

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