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ITR Refund: रिटर्न भरने के बाद कितने दिन में मिलता है रिफंड, देरी पर क्या हैं आपके कानूनी अधिकार?

ITR Refund: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। कई लोग असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। अब वे रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि रिफंड कितने में दिन में आता है और इसमें देरी होने पर आप कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं।

Suneel Kumarअपडेटेड Jun 30, 2025 पर 6:02 PM
ITR Refund: रिटर्न भरने के बाद कितने दिन में मिलता है रिफंड, देरी पर क्या हैं आपके कानूनी अधिकार?
कई मामलों में रिफंड कुछ ही दिनों में मिल जाता है।

ITR Refund: असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2025) फाइल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस बार रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख भी 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जैसे-जैसे फाइलिंग की संख्या बढ़ रही है, टैक्सपेयर्स के मन में सवाल उठ रहा है कि रिफंड कितने समय में और कब मिलेगा।

रिफंड कितने समय में मिलता है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, आयकर विभाग ने प्रक्रिया में ऑटोमेशन और सुधार के जरिए रिफंड जारी करने का औसत समय घटाकर 10 दिन कर दिया है।

हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि यह महज औसत है। कई मामलों में रिफंड कुछ ही दिनों में मिल जाता है। वहीं, कुछ मामलों में जांच या तकनीकी कारणों से हफ्तों या महीनों की देरी हो सकती है। कानूनन, जटिल मामलों में टैक्स विभाग को आकलन वर्ष खत्म होने के बाद 9 महीने तक का समय मिल सकता है। इसका मतलब है कि दिसंबर 2026 तक भी रिफंड जारी किया जा सकता है।

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