अगर आपने अपना कोई घर किराये पर दिया हुआ है तो नए टैक्स सिस्टम में भी आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि, पुराने सिस्टम की तुलना में यहां कुछ लिमिट हैं, जिनके बारे में समझना जरूरी है। सबसे पहले यह जान लें कि किराए से होने वाली इनकम पर आपको दो फायदे मिलते हैं। पहला आपको नेट एनुअल वैल्यू यानी सालाना किराये पर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। दूसरा अगर आपने घर खरीदने के लिए होम लोन लिया है, तो उसके ब्याज पर भी छूट मिलती है। यह फायदा नए टैक्स सिस्टम में भी जारी है।
