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Damaged Notes Exchange: कटे-फटे या जले नोट को कैसे बदलें, क्या है RBI का नियम?

Damaged Notes Exchange: अगर आपके पास फटे, गंदे या जले हुए नोट हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। RBI के नियमों के तहत ऐसे नोट आसानी से बदले जा सकते हैं। आपको बस कुछ जरूरी शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

Suneel Kumarअपडेटेड Apr 29, 2025 पर 3:07 PM
Damaged Notes Exchange: कटे-फटे या जले नोट को कैसे बदलें, क्या है RBI का नियम?
अगर नोट जले हुए हैं, आपस में चिपके हुए हैं या पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, तो उन्हें सामान्य बैंक की शाखाओं में बदला नहीं जा सकता।

Damaged Notes Exchange: अक्सर रोजाना लेनदेन के दौरान करेंसी नोट कट-फट जाते हैं, या फिर नमी के कारण खराब हो जाते हैं। ऐसे नोटों को दुकानदार भी लेने से मना कर देते हैं। इसलिए कई लोग कटे-फटे नोट या तो रखे रहते हैं या फिर फेंक देते हैं। हालांकि, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे नोटों को आसानी से बदला जा सकता है।

गंदे या पुराने (Soiled) नोटों को बदलना

गंदे या हल्के फटे हुए नोट, जिन्हें सोइल्ड नोट (Soiled Note) कहा जाता है, बैंक शाखाओं में आसानी से बदले जा सकते हैं। इसके लिए आपके पास उस बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है। ऐसे नोटों की स्थिति संतोषजनक होने पर बैंक तुरंत बदले में नए नोट देते हैं या उतनी रकम के खाते में जमा कर देते हैं।

कटे-फटे (Mutilated) नोटों के लिए विशेष प्रक्रिया

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