GST Return: मौजूदा जीएसटी नियमों के अनुसार सभी सामान्य और कैजुअल टैक्सपेयर्स को अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है। आमतौर पर ज्यादातर टैक्सपेयर्स फॉर्म GSTR-3B के माध्यम से अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। ये एक आसान रिटर्न है जिसके जरिये टैक्सपेयर्स अपनी जीएसटी टैक्स लाएबिलिटी के बारे में बताते हैं। टैक्सपेयर्स को हर पीरियड के लिए ये रिटर्न भरनी जरूरी होती है।