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GST: जानें कैसे फाइल कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न GSTR 3B, ये है तरीका

GST Return: मौजूदा जीएसटी नियमों के अनुसार सभी सामान्य और कैजुअल टैक्सपेयर्स को अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है। आमतौर पर ज्यादातर टैक्सपेयर्स फॉर्म GSTR-3B के माध्यम से अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। ये एक आसान रिटर्न है जिसके जरिये टैक्सपेयर्स अपनी जीएसटी टैक्स लाएबिलिटी के बारे में बताते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 08, 2023 पर 8:15 PM
GST: जानें कैसे फाइल कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न GSTR 3B, ये है तरीका
जीएसटी पोर्टल के माध्यम से कोई भी अपनी रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकता है।

GST Return: मौजूदा जीएसटी नियमों के अनुसार सभी सामान्य और कैजुअल टैक्सपेयर्स को अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है। आमतौर पर ज्यादातर टैक्सपेयर्स फॉर्म GSTR-3B के माध्यम से अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। ये एक आसान रिटर्न है जिसके जरिये टैक्सपेयर्स अपनी जीएसटी टैक्स लाएबिलिटी के बारे में बताते हैं। टैक्सपेयर्स को हर पीरियड के लिए ये रिटर्न भरनी जरूरी होती है।

ऐसे फाइल कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न

जीएसटी पोर्टल के माध्यम से कोई भी इस फॉर्म के माध्यम से अपना रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकता है। मंथली रिटर्न जमा करने वालों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की अंतिम तिथि रिटर्न जमा करने वाले महीने का 20वां दिन होता है। यानी, हर महीने की 20 तारीख इस रिटर्न को फाइल करने का अंतिम दिन होता है। तिमाही फाइलिंग में तारीख 22वें और 24वें दिन के बीच आती है। आप इस तरीके से ऑनालइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

ये है तरीका

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