केंद्रीय कर्मचारी ले सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यहां जानें कैसे करना होगा NPS से UPS में माइग्रेट

How To Migrate From NPS To UPS: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होने का विकल्प दिया है। UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित मंथली पेंशन मिलेगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है

अपडेटेड Apr 04, 2025 पर 8:05 AM
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केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होने का विकल्प दिया है।

How To Migrate From NPS To UPS: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होने का विकल्प दिया है। UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित मंथली पेंशन मिलेगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है।

क्या है UPS (Unified Pension Scheme)?

UPS एक फंड-बेस्ड पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान देते हैं। यह योजना निश्चित मंथली पेंशन देता है, जो रिटायरमेंट से पहले की औसत सैलरी पर आधारित होगी।


NPS और UPS में क्या अंतर है?

NPS बाजार से जुड़ा (Market-linked) है, जिसमें रिटर्न शेयर बाजार और बॉन्ड पर निर्भर करता है। UPS में गारंटीड पेंशन मिलेगी।

NPS में जोखिम अधिक है, क्योंकि यह मार्केट पर निर्भर है, जबकि UPS कम जोखिम वाला विकल्प है।

NPS में पेंशन अमाउंट निवेश पर निर्भर करती है, जबकि UPS में कम से कम ₹10,000 मंथली पेंशन की गारंटी दी गई है। ये पेंशन तब मिलेगी जब 10 साल की सर्विस होगी।

UPS में 14% तक टैक्स-फ्री योगदान का लाभ भी मिलेगा, साथ ही सरकार अतिरिक्त 8.5% योगदान भी देगी।

एक बार UPS चुनने के बाद, कर्मचारी वापस NPS में नहीं जा सकते।

कैसे होगी UPS में पेंशन का कैलकुलेशन?

कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% मंथली पेंशन के रूप में मिलेगा।

पूरी गारंटीड पेंशन 25 साल की सर्विस पूरी करने के बाद दी जाएगी।

यदि सर्विस का पीरियड 10 से 25 साल के बीच है, तो अनुपातिक पेंशन मिलेगी, लेकिन 10,000 रुपये मंथली न्यूनतम गारंटी रहेगी।

स्वैच्छिक रिटायरमेंट (VRS) लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन उनकी सामान्य रिटायरमेंट की उम्र से शुरू होगी।

कर्मचारी का योगदान: बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता (DA) का 10%।

सरकार का योगदान: बेसिक सैलरी + DA का 10% + 8.5% अतिरिक्त (कुल 18.5%)।

UPS में कैसे करें बदलाव?

ऑनलाइन तरीका

https://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php वेबसाइट पर जाएं।

UPS माइग्रेशन पेज पर क्लिक करें।

UPS विकल्प चुनें और जरूरी जानकारी भरें।

फॉर्म सबमिट करें और पुष्टि प्राप्त करें।

ऑफलाइन तरीका

UPS माइग्रेशन फॉर्म प्राप्त करें।

सभी जरूरी जानकारी भरें।

इसे संबंधित सरकारी कार्यालय में जमा करें।

किन्हें मिलेगा UPS का फायदा?

फिलहाल UPS केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए इसे अपनाने का अलग से फैसला करेंगी। जो भी कर्मचारी NPS से UPS में शिफ्ट होना चाहते हैं, उन्हें समय रहते अप्लाई करना होगा।

UPS से कर्मचारियों को क्या मिलेगा फायदा?

UPS कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय की गारंटी देता है, जिससे उनका वित्तीय भविष्य सुरक्षित रहेगा। सरकार का अतिरिक्त योगदान (8.5%) इसे और अधिक फायदेमंद बनाता है। जो कर्मचारी बाजार जोखिम से बचना चाहते हैं और स्थायी पेंशन चाहते हैं, उनके लिए यह योजना एक अच्छा विकल्प है।

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