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नौकरी बदलने पर PF बैलेंस ट्रांसफर करना क्यों जरूरी है? यहां जानें पीएफ कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर

EPFO PF Fund Transfer: नौकरी बदलने के बाद एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड (EPF) बैलेंस को पुरानी कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफर करना एक सबसे जरूरी काम है। यदि आप लंबे समय तक PF बैलेंस ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो आपका EPF अकाउंट डोरमेट हो जाता है। यानी, एक्टिव नहीं रहता और कुछ साल बाद उस पर ब्याज मिलना भी बंद हो जाता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 11, 2024 पर 8:00 PM
नौकरी बदलने पर PF बैलेंस ट्रांसफर करना क्यों जरूरी है? यहां जानें पीएफ कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर
EPFO PF Fund Transfer: नौकरी बदलने के बाद एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड (EPF) बैलेंस को पुरानी कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफर करना एक सबसे जरूरी काम है।

EPFO PF Fund Transfer: नौकरी बदलने के बाद एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड (EPF) बैलेंस को पुरानी कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफर करना एक सबसे जरूरी काम है। यदि आप लंबे समय तक PF बैलेंस ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो आपका EPF अकाउंट डोरमेट हो जाता है। यानी, एक्टिव नहीं रहता और कुछ साल बाद उस पर ब्याज मिलना भी बंद हो जाता है। इन सभी परेशानियों से बचने और पीएफ पर इंटरेस्ट कमाने के लिए जरूरी है कि नौकरी बदलने के साथ जल्द से जल्द अपना EPF बैलेंस ट्रांसफर कर दें।

क्या EPF अकाउंट में बिना 'डेट ऑफ एग्जिट' अपडेट किए PF ट्रांसफर हो सकता है?

एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन यानी EPFO के अनुसार EPF बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए पुराने नियोक्ता यानी कंपनी के साथ नौकरी छोड़ने की तारीख यानी 'डेट ऑफ एग्जिट' का अपडेट होना अनिवार्य है। बिना इसके पीएफ ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।

EPFO के नियम

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