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Income Tax: पिता के निधन के बाद उनके ज्वाइंट बैंक अकाउंट से पैसे मुझे ट्रांसफर हुए हैं, क्या इस पर टैक्स चुकाना होगा?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2) में गिफ्ट्स पर टैक्स के नियमों का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि अगर एक वित्त वर्ष में गिफ्ट्स की कुल वैल्यू (कैश सहित) 50,000 रुपये से ज्यादा है तो उस पर टैक्स चुकाना होगा। लेकिन, इस नियम के कुछ अपवाद हैं

Your Money Deskअपडेटेड Nov 26, 2025 पर 4:47 PM
Income Tax: पिता के निधन के बाद उनके ज्वाइंट बैंक अकाउंट से पैसे मुझे ट्रांसफर हुए हैं, क्या इस पर टैक्स चुकाना होगा?
पिता ने निधन के बाद उसके पैसे में उसके बच्चों का बराबर का हक होता है।

पिता के निधन के बाद उनके पैसों पर बच्चों का बराबर का हक होता है। सवाल है कि अगर बच्चों को यह पैसा मिलता है तो क्या इस पर उन्हें टैक्स चुकाना होगा? एक टैक्सपेयर ने यह सवाल पूछा है। उन्होंने बताया है कि पिता के साथ उनका एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट था। अप्रैल में पिता के निधन के बाद अकाउंट से पैसे उन्हें ट्रांसफर कर दिए गए और अकाउंट क्लोज कर दिया गया। क्या इस पैसे पर उन्हें टैक्स चुकाना होगा? मनीकंट्रोल ने यह सवाल टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।

गिफ्ट्स में मिले पैसे पर टैक्स के नियम

जैन ने कहा, "इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2) में गिफ्ट्स पर टैक्स के नियमों का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि अगर एक वित्त वर्ष में गिफ्ट्स की कुल वैल्यू (कैश सहित) 50,000 रुपये से ज्यादा है तो उस पर टैक्स चुकाना होगा। लेकिन, इस नियम के कुछ अपवाद हैं। अगर पैसा वसीयत (Will) या पर्सनल लॉ के तहत विरासत में मिला है तो वह टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। चूंकि इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, जिससे पिता के निधन के बाद मिला पैसा इनहेरिटेंस के तहत आएगा और इस पर टैक्स नहीं लगेगा।"

पैसे पर दूसरे बच्चों का हक

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