Aadhaar-PAN Last Day To Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स 31 मई 2024 तक अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को अपने आधार से जोड़ने की याद दिलाई है। एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए इनकम टैक्स विभाग ने ज्यादा TDS से बचने के लिए तुरंत आधार को पैन से लिंक करने के लिए कहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 31 मई 2024 तक अपने आधार को पैन से जरूर लिंक कर दें, ताकि टैक्सपेयर्स का ज्यादा टैक्स न कट जाए। आधार को पैन से लिंक करने पर 206AA और 206CC के तहत ज्यादा TDS कटाने से बच जाएंगे।