Get App

Income Tax Alert: बचे हैं बस कुछ घंटे, आज जरूर आधार को पैन से कर लें लिंक, वरना कट जाएगा ज्यादा पैसा

Aadhaar-PAN Last Day To Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स 31 मई 2024 तक अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को अपने आधार से जोड़ने की याद दिलाई है। एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए इनकम टैक्स विभाग ने ज्यादा TDS से बचने के लिए तुरंत आधार को पैन से लिंक करने के लिए कहा है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 31, 2024 पर 1:49 PM
Income Tax Alert: बचे हैं बस कुछ घंटे, आज जरूर आधार को पैन से कर लें लिंक, वरना कट जाएगा ज्यादा पैसा
Aadhaar-PAN Last Day To Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स 31 मई 2024 तक अपने PAN को अपने आधार से जोड़ने की याद दिलाई है।

Aadhaar-PAN Last Day To Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स 31 मई 2024 तक अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को अपने आधार से जोड़ने की याद दिलाई है। एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए इनकम टैक्स विभाग ने ज्यादा TDS से बचने के लिए तुरंत आधार को पैन से लिंक करने के लिए कहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 31 मई 2024 तक अपने आधार को पैन से जरूर लिंक कर दें, ताकि टैक्सपेयर्स का ज्यादा टैक्स न कट जाए। आधार को पैन से लिंक करने पर 206AA और 206CC के तहत ज्यादा TDS कटाने से बच जाएंगे।

यहां आपको बता रहे हैं कि पैन को आधार से कैसे करना है लिंक

पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन करें लिंक

1 इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें