इनकम टैक्स के विवादित मामलों में फैसला टैक्सपेयर के पक्ष में आने के बावजूद रिफंड मिलने में काफी समय लग जाता है। यह समस्या खत्म होने जा रही है। दरअसल, टैक्सपेयर को आदेश के पालन के लिए फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अप्लाई करना होता है। चूंकि यह प्रक्रिया ऑफलाइन होती है, जिससे रिफंड मिलने में काफी देर होती है। इसका मतलब है कि रिफंड का पैसा लंबे समय तक फंसा रहता है। अब यह समस्या खत्म होने जा रही है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।