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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8 लाख बैंक डिपॉजिट पर भेजा था नोटिस, ITAT से 6 साल पुराने मामले में टैक्सपेयर को राहत

दिल्ली के रहने वाले कुमार ने अपने बैंक अकाउंट में 8.68 लाख रुपये डिपॉजिट किए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर उन्हें नोटिस इश्यू किया। डिपार्टमेंट ने इस अमाउंट को उनके बिजनेस हुई इनकम माना। कुमार इसके खिलाफ ट्राइब्यूनल पहुंच गए

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 01, 2025 पर 8:46 PM
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8 लाख बैंक डिपॉजिट पर भेजा था नोटिस, ITAT से 6 साल पुराने मामले में टैक्सपेयर को राहत
ट्राइब्यूनल ने इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की गई जांच को वैध नहीं माना।

इनकम टैक्स एप्लेट ट्राइब्यूनल (आईटीएटी) ने छह साल पुराने एक मामले में अहम फैसला दिया है। ट्राइब्यूनल ने यह पाया का एसेसिंग अफसर और एप्लेट कमिश्नर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। यह मामला एक टैक्सपेयर से जुड़ा था, जिसने करीब 8.68 लाख रुपये का कैश डिपॉजिट किया था। आइए इस मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैसे को बिजनेस इनकम माना

दिल्ली के रहने वाले कुमार ने अपने बैंक अकाउंट में 8.68 लाख रुपये डिपॉजिट किए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर उन्हें नोटिस इश्यू किया। डिपार्टमेंट ने इस अमाउंट को उनके बिजनेस हुई इनकम माना। कुमार के खिलाफ डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44एडी के तहत मामला शुरू किया। यह सेक्शन छोटे बिजनेसेज के प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन से जुड़ा है।

ट्राइब्यूनल ने छह साल पुराने मामले में टैक्सपेयर के पक्ष में दिया फैसला

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