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Income Tax Budget 2026: पिछले बजट में टैक्सपेयर्स को ये 5 बड़ी राहत मिली थीं, क्या इस बार भी होंगे बड़े ऐलान?

Income Tax Budget 2026: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। ये ऐलान इनकम टैक्स की नई रीजीम के लिए थे। इनकम टैक्स की नई रीजीम को उन्होंने यूनियन बजट 2020 में पेश किया था। तब वह इसे अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 16, 2026 पर 4:09 PM
Income Tax Budget 2026: पिछले बजट में टैक्सपेयर्स को ये 5 बड़ी राहत मिली थीं, क्या इस बार भी होंगे बड़े ऐलान?
इनकम टैक्स एक्ट, 2025 इस साल 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के यूनियन बजट से टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें हैं। वह 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। पिछले बजट में उन्होंने टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। ये ऐलान इनकम टैक्स की नई रीजीम के लिए थे। इनकम टैक्स की नई रीजीम का ऐलान उन्होंने यूनियन बजट 2020 में किया था। तब से वह इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं।

12 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को पेश यूनियन बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिया था। उन्होंने सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री करने का ऐलान किया था। इससे नौकरी करने वाले लोगों को सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं रह गई है। इसकी वजह 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री करने का यह ऐलान सिर्फ इनकम टैक्स की नई रीजीम के लिए था।

4 लाख बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट

पिछले यूनियन बजट में वित्तमंत्री ने बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया था। इनकम टैक्स की नई रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई। इसका मतलब है कि नई रीजीम में सालाना 4 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं है।

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