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Income Tax: मैं सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब में आता हूं, क्या होम लेकर घर खरीदने से मेरा टैक्स कम हो सकता है?

सबसे पहले टैक्सपेयर्स को यह चेक करने की जरूरत है कि उसके लिए इनकम टैक्स की नई रीजीम और पुरानी रीजीम में से कौन सी फायदेमंद है। कई टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स की नई रीजीम फायदेमंद हो गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 22, 2025 पर 7:09 PM
Income Tax: मैं सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब में आता हूं, क्या होम लेकर घर खरीदने से मेरा टैक्स कम हो सकता है?
होम लोन लेकर घर खरीदने और उसे किराए पर देने पर सेक्शन 24 के तहत होम लोन के पूरे इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है।

इनकम बढ़ने से टैक्स भी बढ़ता है। सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब में आने वाले लोगों को काफी टैक्स चुकाना पड़ता है। गाजियाबाद के मोहन लाल शर्मा ने एक सवाल पूछा है। वह सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब में आते हैं। वह सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन भी क्लेम करते हैं। वह जानना चाहते हैं कि क्या होम लोन लेकर घर खरीदने से उनका टैक्स कम हो जाएगा? मनीकंट्रोल ने इस सवाल का जवाब टैक्स एक्सपर्ट, सीए और सीएफपी बलवंत जैन से पूछा।

इनकम टैक्स की दोनों रीजीम में से किसमें ज्यादा फायदा

जैन ने कहा कि सबसे पहले टैक्सपेयर्स को यह चेक करने की जरूरत है कि उसके लिए इनकम टैक्स की नई रीजीम और पुरानी रीजीम में से कौन सी फायदेमंद है। कई टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स की नई रीजीम फायदेमंद हो गई है। मोहन लाल शर्मा को अगर पुरानी रीजीम फायदेमंद लगती है तो वह सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन क्लेम करने के साथ ही NPS में निवेश कर सेक्शन 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

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