कई लोगों को शेयरों को बेचने से लाखों रुपये का कैपिटल गेंस होता है। यह गेंस टैक्स के दायरे में आता है। नोएडा में रहने वाले सुजीत पांडेय को पिछले साल शेयरों को बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हुआ था। वह एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। हालांकि, उनके पास एक घर पहले से है। वह जानने चाहते हैं कि वह इस गेंस का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए कर उस पर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मुबंई के टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।
