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Income Tax: शेयरों को बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हुआ है, क्या इस पर टैक्स से बचने का कोई रास्ता है?

कोई इंडिविजुअल या HUF सेक्शन 54एफ के तहत किसी एसेट (रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर) के ट्रांसफर से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता है। शर्त यह है कि उसे तय समय के अंदर कैपिटल गेंस का इस्तेमाल घर खरीदने या घर बनवाने के लिए करना होगा

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Sep 01, 2025 पर 7:59 PM
Income Tax: शेयरों को बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हुआ है, क्या इस पर टैक्स से बचने का कोई रास्ता है?
इस एग्जेम्प्शन के लिए 10 करोड़ रुपये की सीमा तय है। इसका मतलब है कि 10 लाख से ज्यादा के इनवेस्टमेंट पर सेक्शन 54एफ के तहत एग्जेम्प्शन क्लेम नहीं किया जा सकता।

कई लोगों को शेयरों को बेचने से लाखों रुपये का कैपिटल गेंस होता है। यह गेंस टैक्स के दायरे में आता है। नोएडा में रहने वाले सुजीत पांडेय को पिछले साल शेयरों को बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हुआ था। वह एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। हालांकि, उनके पास एक घर पहले से है। वह जानने चाहते हैं कि वह इस गेंस का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए कर उस पर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मुबंई के टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।

सेक्शन 54एफ के तहत एग्जेम्प्शन क्लेम करने की इजाजत

जैन ने कहा कि कोई इंडिविजुअल या HUF सेक्शन 54एफ के तहत किसी एसेट (रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर) के ट्रांसफर से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता है। शर्त यह है कि उसे तय समय के अंदर कैपिटल गेंस का इस्तेमाल घर खरीदने या घर बनवाने के लिए करना होगा। अगर कोई रेडी-टू-मूव-इन हाउस खरीदना चाहता है तो उसे सेल की तारीख के दो साल के अंदर ऐसा करना होगा। अगर वह खुद घर बनवाना चाहता है या अंडर-कंस्ट्रक्शन घर खरीदना चाहता है तो यह कंस्ट्रक्शन सेल के तीन साल के अंदर करना जरूरी है। अगर सेल से एक साल पहले घर खरीदा जाता है तो भी एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है।

एग्जेम्प्शन के लिए 10 करोड़ रुपये की सीमा

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