कई लोगों को अपने पिता या दादा-नाना से प्रॉपर्टी मिलती है। मेरठ के रहने वाले शुभम शुक्ला को अपने पिता से जून 2024 में 50 लाख का एक घर मिला था। उनके पास पहले से एक घर है। वह जानना चाहते हैं कि क्या इस घर के बारे में इनकम टैक्स रिटर्न में बताना जरूरी है। मनीकंट्रोल ने यह सवाल टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।
