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Income Tax: पिता से मुझे 50 लाख की प्रॉपर्टी मिली है, क्या मुझे इसे ITR में डिसक्लोज करना होगा?

Income Tax Return: अगर किसी व्यक्ति को विरासत में कोई संपत्ति मिलती है तो उस पर टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन, अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से मिली प्रॉपर्टी को बेचते हैं और इस पर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको टैक्स चुकाना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 02, 2025 पर 5:36 PM
Income Tax: पिता से मुझे 50 लाख की प्रॉपर्टी मिली है, क्या मुझे इसे ITR में डिसक्लोज करना होगा?
अगर किसी व्यक्ति की इनकम एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) के शिड्यूल एएल में अपनी चल और अचल संपत्ति के बारे में डिटेल जानकारी देनी होगी।

कई लोगों को अपने पिता या दादा-नाना से प्रॉपर्टी मिलती है। मेरठ के रहने वाले शुभम शुक्ला को अपने पिता से जून 2024 में 50 लाख का एक घर मिला था। उनके पास पहले से एक घर है। वह जानना चाहते हैं कि क्या इस घर के बारे में इनकम टैक्स रिटर्न में बताना जरूरी है। मनीकंट्रोल ने यह सवाल टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।

गिफ्ट्स पर टैक्स के नियम

जैन ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को विरासत में कोई संपत्ति मिलती है तो उस पर टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन, अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से मिली प्रॉपर्टी को बेचते हैं और इस पर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको टैक्स चुकाना होगा। Income Tax एक्ट के सेक्शन 56(2(X) के मुताबिक, अगर एक वित्त वर्ष में कुल मिले गिफ्ट्स की वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा है तो उसे उस व्यक्ति की इनकम माना जाता है, जिसे वह मिला है। लेकिन, अगर कोई संपत्ति विरासत में मिलती है या वसीयत के तहत मिलती है तो उसे इनकम नहीं माना जाता है।

वसीयत में मिली संपत्ति इनकम नहीं

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