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Income Tax: मैं म्यूचुअल फंड्स बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को प्रॉपर्टी में इनवेस्ट कर टैक्स बचाना चाहता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं?

टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 54एफ के तहत म्यूचुअल फंड्स या किसी दूसरे एसेट (हाउस प्रॉपर्टी छोड़कर) को बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है। लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तें हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 19, 2025 पर 3:01 PM
Income Tax: मैं म्यूचुअल फंड्स बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को प्रॉपर्टी में इनवेस्ट कर टैक्स बचाना चाहता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं?
इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, अगर किसी टैक्सपेयर ने म्यूचुअल फंड्स या कोई दूसरा एसेट बेचने के एक साल पहले तक कोई घर खरीदा है तो भी वह सेक्शन 54एफ के एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता है।

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54एफ के तहत म्यूचुअल फंड्स को बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है। लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। गुरुग्राम के पंकज शर्मा इस बारे में जानना चाहते हैं। उनका सवाल है कि वह म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को प्रॉपर्टी में इनवेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन, पहले से उनके पास एक से ज्यादा घर हैं। तो क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को प्रॉपर्टी में इनवेस्ट करने पर उन्हें सेक्शन 54एफ के तहत टैक्स से छूट मिलेगी? मनीकंट्रोल ने इसका सवाल का जवाब टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।

 सेक्शन 54एफ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स एग्जेम्प्शन के प्रावधान

जैन ने कहा कि Income Tax Act के सेक्शन 54एफ में इंडिविजुअल और एचयूएफ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को प्रॉपर्टी में इनवेस्ट कर टैक्स बचाने की इजाजत है। लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तें तय हैं। इस सेक्शन में कहा गया है कि रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ किसी दूसरे एसेट को बेचने पर हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को अगर बेचने (म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स) की तारीख से दो साल के अंदर रेजिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए किया जाता है तो उस पर टैक्स एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है।

एक साल पहले तक खरीदे गए घर पर भी एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है

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