इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54एफ के तहत म्यूचुअल फंड्स को बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है। लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। गुरुग्राम के पंकज शर्मा इस बारे में जानना चाहते हैं। उनका सवाल है कि वह म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को प्रॉपर्टी में इनवेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन, पहले से उनके पास एक से ज्यादा घर हैं। तो क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को प्रॉपर्टी में इनवेस्ट करने पर उन्हें सेक्शन 54एफ के तहत टैक्स से छूट मिलेगी? मनीकंट्रोल ने इसका सवाल का जवाब टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।