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Income Tax: पिता के निधन के बाद मुझे ज्वाइंट अकाउंट के पैसे मिले हैं, क्या इस पर मुझे टैक्स चुकाना होगा?

अक्सर पिता और बेटे का ज्वाइंट अकाउंट होता है। पिता के देहांत के बाद यह अकाउंट बंद हो जाता है। इसमें जमा पैसे बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। क्या बेटे को यह पैसा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बतौर इनकम दिखाना होगा? कई लोगों के मन में यह सवाल चलता रहता है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Aug 11, 2025 पर 7:32 AM
Income Tax: पिता के निधन के बाद मुझे ज्वाइंट अकाउंट के पैसे मिले हैं, क्या इस पर मुझे टैक्स चुकाना होगा?
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 56(2)(X) में गिफ्ट पर टैक्स के नियमों के बारे में बताया गया है।

परिवार के एक सदस्य का दूसरे सदस्य के साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना आम बात है। इसके कई फायदे हैं। अकाउंट में जमा पैसे का इस्तेमाल ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने वाले दोनों लोग कर सकते हैं। कई बार पिता-बेटा का ज्वाइंट अकाउंट होता है। टैक्स के लिहाज से मुश्किल तब आती है जब पिता का देहांत होने के बाद ज्वाइंट अकाउंट का पैसा बेटे को ट्रांसफर हो जाता है। सवाल है कि अगर पिता के निधन के बाद ज्वाइंट अकाउंट का पैसा बेटे को ट्रांसफर हुआ है तो क्या इसे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा और उसे टैक्स चुकाना होगा? मनीकंट्रोल ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से बातचीत की।

गिफ्ट्स पर टैक्स के नियम

जैन ने बताया कि Income Tax Act, 1961 के सेक्शन 56(2)(X) में गिफ्ट पर टैक्स के नियमों के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक, अगर एक वित्त वर्ष में मिले कुल गिफ्ट की वैल्यू (कैश या आइटम) 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं है तो वह टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि गिफ्ट जिस व्यक्ति को मिला है उसकी इनकम में इसे नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन, कुल मिले गिफ्ट्स की वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा है तो इस पर टैक्स लगेगा। जिस व्यक्ति को गिफ्ट्स मिले हैं, उसकी इनकम में इसकी वैल्यू जोड़ दी जाएगी।

गिफ्ट की वैल्यू लिमिट से कम तो टैक्स नहीं

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