Get App

Income Tax: आईटीआर फाइल करते हुए न करें ये गलतियां, वरना आ जाएगा इनकम टैक्स विभाग का नोटिस

Income Tax ITR Filing: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ज्यादातर टैक्सपेयर्स ये गलती करते हैं कि वह इनकम टैक्स रिटर्न को आखिरी दिनों में फाइल करते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड May 31, 2023 पर 5:04 PM
Income Tax: आईटीआर फाइल करते हुए न करें ये गलतियां, वरना आ जाएगा इनकम टैक्स विभाग का नोटिस
इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए न करें ये गलतियां।

Income Tax ITR Filing: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ज्यादातर टैक्सपेयर्स ये गलती करते हैं कि वह इनकम टैक्स रिटर्न को आखिरी दिनों में फाइल करते हैं। आप ऐसा न करें क्योंकि आखिरी दिनों में रिटर्न फाइल करने पर साइट में लोड ज्यादा होने पर रिटर्न फाइल करने में समय लगता है। आखिरी दिनों में रिटर्न फाइल करने पर गलती होने का डर ज्यादा रहता है। कई बार ऐसी गलतियां हो जाता ही हैं जिनसे इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।

डेडलाइन का रखें ध्यान

अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ये जुर्माना 10,000 रुपये तक है। इसके अलावा दिये गए टैक्स पर 1 फीसदी टैक्स भी लग सकता है।

न दें गलत जानकारी

सब समाचार

+ और भी पढ़ें