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ITR Filing 2025: नया ITR-U फॉर्म हुआ नोटिफाई, फाइल करने से पहले जानिए बड़े बदलाव

Income Tax Filing: 2025 से लागू नए ITR-U फॉर्म के तहत अब टैक्सपेयर्स को 4 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं कि ITR-U फॉर्म किसे फाइल करना होगा, अतिरिक्त टैक्स कितना लगेगा और इसमें क्या बड़े कानूनी बदलाव हुए हैं।

Suneel Kumarअपडेटेड May 20, 2025 पर 4:31 PM
ITR Filing 2025: नया ITR-U फॉर्म हुआ नोटिफाई, फाइल करने से पहले जानिए बड़े बदलाव
अगर आप ड्यू डेट के पहले साल में ITR-U फाइल करते हैं, तो आपको टैक्स और ब्याज पर 25% अतिरिक्त टैक्स देना होगा।

ITR Filing 2025: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नया इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न फॉर्म, यानी ITR-U नोटिफाई कर दिया है। यह फॉर्म बजट 2025 में किए गए बदलावों के आधार पर तैयार किया गया है और 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है।

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब टैक्सपेयर्स को अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए 48 महीने यानी 4 साल का समय मिलेगा। पहले यह समयसीमा 24 महीने की थी, जिसे फाइनेंस एक्ट 2025 में बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप अब वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए भी अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं।

देरी से फाइल करने पर देना होगा ज्यादा टैक्स

अगर आप ड्यू डेट के पहले साल में ITR-U फाइल करते हैं, तो आपको टैक्स और ब्याज पर 25% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। दूसरे साल में यह बढ़कर 50% हो जाएगा। तीसरे साल में यह 60% और चौथे साल में 70% अतिरिक्त टैक्स देना होगा।

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