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Income tax: इनकम टैक्स की नई रीजीम में आसान है टैक्स का कैलकुलेशन, जानिए कितना बनेगा आपका टैक्स

Income tax New regime: अगर आप इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो टैक्स के कैलकुलेश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। नई रीजीम में सिर्फ दो तरह का डिडक्शन मिलता है। पहला, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिक्शन। दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(2) के तहत एंप्लॉयर के एनपीएस में कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Apr 02, 2025 पर 4:43 PM
Income tax: इनकम टैक्स की नई रीजीम में आसान है टैक्स का कैलकुलेशन, जानिए कितना बनेगा आपका टैक्स
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को नई रीजीम में सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री करने का ऐलान किया था।

इनकम टैक्स की नई रीजीम से जुड़े नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को नई रीजीम में सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि नौकरी करने वाले लोगों को सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं चुकाना होगा। इस ऐलान ने करोड़ों टैक्सपेयर्स को खुश कर दिया था। दरअसल, नई रीजीम में इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी बढ़ी है। इसकी वजह यह है कि इसका स्ट्रक्चर काफी आसान है। वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को पेश बजट में इसके टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया था, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए काफी फायदेमंद हो गया है।

नई रीजीम में सिर्फ दो डिडक्शन मिलते हैं

अगर आप इनकम टैक्स की नई रीजीम (Income Tax new regime) का इस्तेमाल करते हैं तो आप आसानी से अपनी इनकम पर टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, यह जान लेना जरूरी है कि नई रीजीम में सिर्फ दो तरह का डिडक्शन मिलता है। पहला, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिक्शन। दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(2) के तहत एंप्लॉयर के एनपीएस में कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन। इस सेक्शन के तहत एंप्लॉयर एंप्लॉयी के एनपीएस अकाउंट में बेसिक सैलरी (प्लस डीए) का 14 फीसदी तक कंट्रिब्यूशन कर सकता है।

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