इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने में कैपिटल गेंस के बारे में सही जानकारी देना जरूरी है। अगर आप शेयर, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो आईटीआर फाइल करने से पहले आपको कैपिटल गेंस का कैलकुलेशन सही तरीके से कर लेना चाहिए। गलत रिपोर्टिंग से इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।
