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Income Tax Return: आईटीआर में कैपिटल गेंस की जानकारी देने में बरतें सावधानी, गलत रिपोर्टिंग से आ सकता है नोटिस

-Income Tax Return: टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैपिटल गेंस की रिपोर्टिंग की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और यहां तक कि शेयरों के बायबैक से होने वाले गेंस के डेटा की मैचिंग की जा रही है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 29, 2025 पर 6:31 PM
Income Tax Return: आईटीआर में कैपिटल गेंस की जानकारी देने में बरतें सावधानी, गलत रिपोर्टिंग से आ सकता है नोटिस
कैपिटल गेंस को निवेश की अवधि के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में बांटा जाता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने में कैपिटल गेंस के बारे में सही जानकारी देना जरूरी है। अगर आप शेयर, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो आईटीआर फाइल करने से पहले आपको कैपिटल गेंस का कैलकुलेशन सही तरीके से कर लेना चाहिए। गलत रिपोर्टिंग से इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।

शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 4-5 सालों में निवेश खासकर शेयरों में निवेश में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। लोग शेयरों में निवेश करते हैं और कीमतें चढ़ने पर उन्हें बेच देते हैं। इससे उन्हें कैपिटल गेंस होता है। कैपिटल गेंस को निवेश की अवधि के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में बांटा जाता है। दोनों तरह के गेंस पर टैक्स के रेट्स अलग-अलग हैं। पिछले साल के यूनियन बजट में सरकार के कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया था।

कैपिटल गेंस के डेटा की मैचिंग

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