इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक आ गई है। आईटीआर फाइलिंग 2024 के लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मनीकंट्रोल आपको एनपीएस में मिलने वाली टैक्स-छूट के बारे में बता रहा है। रिटायरमेंट बाद रेगुलर इनकम पाने का अच्छा ऑप्शन है। साथ ही इसमें कंट्रिब्यूशन पर टैक्स में काफी छूट मिलती है। पहला, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत इसमें सालाना 1.5 लाख रुपये तक के कंट्रिब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत 50,000 रुपये का अतिरिक्त डिडक्शन भी मिलता है। आईटीआर फाइलिंग में आपको इस टैक्स छूट का ध्यान रखना होगा।