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Income Tax Return Filing: अभी रिटर्न फाइल नहीं किया है? जानिए NPS में कंट्रिब्यूशन पर कैसे मैक्सिमम टैक्स-छूट का फायदा उठा सकते हैं

Income Tax Return Filing: एनपीएस में 18 से लेकर 70 साल तक का व्यक्ति कंट्रिब्यूट कर सकता है। इससे रिटायरमेंट के बाद के खर्च के लिए रेगुलर इनकम मिलती है। एनपीएस में कंट्र्ब्यूशन पर मिलने वाला टैक्स-बेनेफिट इसका बड़ा अट्रैक्शन है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 01, 2024 पर 10:10 AM
Income Tax Return Filing: अभी रिटर्न फाइल नहीं किया है? जानिए NPS में कंट्रिब्यूशन पर कैसे मैक्सिमम टैक्स-छूट का फायदा उठा सकते हैं
ITR Filing 2024: एनपीएस में कंट्रिब्यूशन पर टैक्स-छूट का फायदा इनकम टैक्स की नई रीजीम में भी मिलता है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक आ गई है। आईटीआर फाइलिंग 2024 के लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मनीकंट्रोल आपको एनपीएस में मिलने वाली टैक्स-छूट के बारे में बता रहा है। रिटायरमेंट बाद रेगुलर इनकम पाने का अच्छा ऑप्शन है। साथ ही इसमें कंट्रिब्यूशन पर टैक्स में काफी छूट मिलती है। पहला, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत इसमें सालाना 1.5 लाख रुपये तक के कंट्रिब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत 50,000 रुपये का अतिरिक्त डिडक्शन भी मिलता है। आईटीआर फाइलिंग में आपको इस टैक्स छूट का ध्यान रखना होगा।

एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन पर टैक्स-बेनेफिट

एंप्लॉयी अपने एंप्लॉयर को NPS (National Pension System) में कंट्रिब्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। इसके लिए उसके कॉस्ट-टू-कंपनी (CTC) में बदलाव करना होगा। इससे एंप्लॉयी सेक्शन 80सीसीडी(2) के तहत बेसिक सैलरी (प्लस डियरनेस अलाउन्स) के 10 फीसदी तक डिडक्शन क्लेम कर सकेगा। अगर आप पहले से इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके फॉर्म-16 में यह दिखेगा।

नई रीजीम में भी मिलता है यह फायदा

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