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Income Tax Return फाइल करने की डेट सरकार ने बढ़ाई आगे, 31 जुलाई नहीं, 15 सितंबर तक कर सकते हैं ITR फाइल

Income Tax Return Filing Date Extended: सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। CBDT ने आईटीआर फाइल करने की तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ा दी है। टैक्सपेयर्स 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत दी है

Sheetalअपडेटेड May 27, 2025 पर 5:41 PM
Income Tax Return फाइल करने की डेट सरकार ने बढ़ाई आगे, 31 जुलाई नहीं, 15 सितंबर तक कर सकते हैं ITR फाइल
Income Tax Return Filing Date Extended: टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है।

Income Tax Return Filing Date Extended: टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है।  इस साल रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। टैक्सपेयर्स को अभी तक 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना होता है। लेकिन इस बार टैक्सपेयर्स 31 जुलाई नहीं 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने बिना किसी मांग के पहली ही बार में रिटर्न फाइल करने की डेट आगे बढ़ा दी है।

सरकार ने आईटीआर  फाइल करने की डेट आगे क्यों बढ़ाई?

ITR फॉर्म में कई अहम बदलाव होने की वजह से इस बार CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है। आम लोगों को रिटर्न फाइल करने में दिक्कत ना आए, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। CBDT ने आईटीआर फाइल करने की तारीख  31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है।

15 सितंबर तक टैक्सपेयर्स फाइल कर सकते हैं ITR

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