Income Tax Return Filing: जैसे-जैसे आईटीआर (ITR Filing) फाइल करने की समय सीमा नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स के लिए काम थोड़ा बढ़ जाता है। टैक्सपेयर्स को अपनी टैक्स रिटर्न को सही तरीके से और समय पर फाइल करना जरूरी होता है। टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है कि वह आईटीआर में सही जानकारी भरें। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत Income Tax Return फाइल करना अनिवार्य होता जैसे-जैसे आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वह अपने फॉर्म का सही और सटीक सबमिशन करें। इन्डिविजुअल टैक्सपेयर्स को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है।