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ITR Filing 2025: रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, लेकिन 31 जुलाई तक भर दें ये टैक्स, वरना जाएंगे फंस

ITR Filing 2025: टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ना राहत की बात है, लेकिन टैक्स समय पर न भरने पर ब्याज और जुर्माना लग सकता है। इसलिए टैक्स समय से भरें और रिटर्न फाइलिंग में बचे हुए समय का इस्तेमाल सही तरीके से जानकारी भरने के लिए करें

MoneyControl Newsअपडेटेड May 29, 2025 पर 1:46 PM
ITR Filing 2025: रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, लेकिन 31 जुलाई तक भर दें ये टैक्स, वरना जाएंगे फंस
ITR Filing 2025: सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है।

ITR Filing 2025: सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यह फैसला उन टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो नए बदलावों और पोर्टल की तकनीकी अपग्रेडेशन के चलते समय पर रिटर्न भरने में दिक्कत महसूस कर रहे थे। टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ना राहत की बात है, लेकिन टैक्स समय पर न भरने पर ब्याज और जुर्माना लग सकता है। इसलिए टैक्स समय से भरें और रिटर्न फाइलिंग में बचे हुए समय का इस्तेमाल सही तरीके से जानकारी भरने के लिए करें।

टैक्स भरने की तारीख में कोई बदलाव नहीं

हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बढ़ी हुई तारीख सिर्फ ITR फाइलिंग के लिए है, न कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स (Self-Assessment Tax) भरने के लिए। यदि किसी व्यक्ति पर टैक्स बनता है, तो उसे 31 जुलाई 2025 तक टैक्स भरना जरूरी है। अगर वह इस तारीख के बाद टैक्स भरता है, तो अतिरिक्त ब्याज और जुर्माना लग सकता है, भले ही वह 15 सितंबर तक ITR क्यों न फाइल कर दे।

रिटर्न भरने की तारीख क्यों बढ़ाई गई?

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