ITR Filing 2025: सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यह फैसला उन टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो नए बदलावों और पोर्टल की तकनीकी अपग्रेडेशन के चलते समय पर रिटर्न भरने में दिक्कत महसूस कर रहे थे। टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ना राहत की बात है, लेकिन टैक्स समय पर न भरने पर ब्याज और जुर्माना लग सकता है। इसलिए टैक्स समय से भरें और रिटर्न फाइलिंग में बचे हुए समय का इस्तेमाल सही तरीके से जानकारी भरने के लिए करें।