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Income Tax Return: मुझे बैंक इंटरेस्ट, कैपिटल गेंस और डिविडेंड से इनकम हुई है, मैं 16 सितंबर तक रिटर्न नहीं फाइल कर पाया, अब मेरे लिए क्या रास्ता है?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिहाज से दो तारीखें अहम होती हैं-ड्यू डेट और लास्ट डेट। कई लोग ड्यू डेट को फाइनल डेट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसके बीत जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता। ऐसी सोच गलत है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 08, 2025 पर 6:16 PM
Income Tax Return: मुझे बैंक इंटरेस्ट, कैपिटल गेंस और डिविडेंड से इनकम हुई है, मैं 16 सितंबर तक रिटर्न नहीं फाइल कर पाया, अब मेरे लिए क्या रास्ता है?
एसेसमेंट ईयर 2025-26 (FY2024-25) के लिए ऑरिजिनल ड्यू डेट 31 जुलाई, 2025 थी। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया था।

इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 16 सितंबर थी। कई लोग इस तारीख तक रिटर्न फाइल करने से चूक गए। इनमें नोएडा के घनश्याम अग्रवाल भी शामिल हैं। उन्होंने बताया है कि उन्हें बैंक इंटरेस्ट, कैपिटल गेंस और डिविडेंड से इनकम हुई है। वह किसी वजह से 16 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। वह जानना चाहते हैं कि क्या वह अब भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मनीकंट्रोल ने यह सवाल टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।

आटीआर के लिए ड्यू डेट और लास्ट डेट अहम हैं

जैन ने कहा कि Income Tax Return फाइल करने के लिहाज से दो तारीखें अहम होती हैं-ड्यू डेट और लास्ट डेट। कई लोग ड्यू डेट को फाइनल डेट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसके बीत जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता। ऐसी सोच गलत है। अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आप लास्ट डेट से पहले फाइल कर सकते हैं। एसेसमेंट ईयर 2025-26 (FY2024-25) के लिए ऑरिजिनल ड्यू डेट 31 जुलाई, 2025 थी। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया था।

ड्यू डेट बीतने के बाद भी फाइल किया जा सकता है रिटर्न

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