इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर -3 फॉर्म इश्यू कर दिया है। यह फॉर्म उन इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए है, जिन्हें बिजनेस या किसी प्रोफेशनल एक्टिवीटीज से इनकम होती है। वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके मुताबिक आईटीआर-3 फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं। इसका मकसद रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाना है।