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आईटीआर फाइलिंग के लिए ITR-3 फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं? तो पहले फॉर्म में हुए इन बदलावों के बारे में जान लीजिए

ITR फॉर्म-3 उन इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए है, जिन्हें बिजनेस या किसी प्रोफेशनल एक्टिवीटीज से इनकम होती है। वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड May 08, 2025 पर 11:24 AM
आईटीआर फाइलिंग के लिए ITR-3 फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं? तो पहले फॉर्म में हुए इन बदलावों के बारे में जान लीजिए
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म-3 में बदलाव के बारे में 30 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया था।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर -3 फॉर्म इश्यू कर दिया है। यह फॉर्म उन इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए है, जिन्हें बिजनेस या किसी प्रोफेशनल एक्टिवीटीज से इनकम होती है। वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके मुताबिक आईटीआर-3 फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं। इसका मकसद रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाना है।

शिड्यूल एएल के तहत अमाउंट की लिमिट बढ़ी

सबसे बड़ा बदलाव 'शिड्यूल एएल' के तहत एसेट और लायबिलिटी की रिपोर्टिंग के लिए अमाउंट की लिमिट बढ़ाने से संबंधित है। अब इसके तहत 1 करोड़ रुपये तक के एसेट और लायबिलिटीज की जानकारी दी जा सकती है। पहले इसके लिए 50 लाख रुपये की लिमिट तय थी। इस बदलाव से बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को फायदा होगा। उन्हें अब कम डिसक्लोजर करना होगा।

5 करोड़ रुपये से ज्यादा इनकम पर TDS

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