Get App

Income Tax Return: आज रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपको आएगी क्या-क्या मुश्किल?

15 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपके पास 31 दिसंबर, 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का विकल्प होगा। लेकिन, इसके लिए आपको पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना होगा। अगर आपकी इनकम सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए आपको 5,000 रुपये पेनाल्टी चुकानी होगी। सालाना इनकम इससे कम होने पर 1,000 रुपये की पेनाल्टी चुकानी होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 15, 2025 पर 4:40 PM
Income Tax Return: आज रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपको आएगी क्या-क्या मुश्किल?
अंतिम तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर आप शेयरों, म्यचुअल फंड या प्रॉपर्टी पर हुए कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे।

अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आज जरूर फाइल कर दें। 15 सितंबर आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख है। हालांकि, टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट में दिक्कत आ रही है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटेमेंट (एआईएस) और फॉर्म 26एएस डाउनलोड करने में भी दिक्कत आ रही है। इसलिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग हो रही है। लेकिन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है।

15 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर लगेगी पेनाल्टी

15 सितंबर तक Income Tax Return फाइल नहीं किया तो आपके पास 31 दिसंबर, 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का विकल्प है। लेकिन, इसके लिए आपको पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना होगा। अगर आपकी इनकम सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए आपको 5,000 रुपये पेनाल्टी चुकानी होगी। सालाना इनकम इससे कम होने पर 1,000 रुपये की पेनाल्टी चुकानी होगी। लेकिन, यह जान लेना आपके लिए जरूरी है कि अंतिम तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर आपको कुछ दूसरे बेनेफिट्स से भी हाथ धोने पड़ेंगे।

बकाया टैक्स पर हर महीने 1 फीसदी इंटरेस्ट भी लगेगा

सब समाचार

+ और भी पढ़ें