इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में सिर्फ ऐसे टैक्सपेयर्स ही डिक्शंस क्लेम कर सकेंगे, जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट किया है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जिनमें निवेश कर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इनमें म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम, पीपीएफ, बैंक टैक्स सेविंग्स एफडी सहित करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस शामिल हैं।
