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Income Tax Return: अगर आपने टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट नहीं किया है तो भी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, जानिए कैसे

अगर आप सैलरीड एंप्लॉयी हैं तो आपकी सैलरी से हर महीने ईपीएफ का पैसा कटता होगा। इस पैसे पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसे आप सेक्शन 80सी के तहत कर सकते हैं। सेक्शन 80सी के तहत बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 25, 2025 पर 4:43 PM
Income Tax Return: अगर आपने टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट नहीं किया है तो भी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, जानिए कैसे
एक टैक्सपेयर को मैक्सिमम दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है।

इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में सिर्फ ऐसे टैक्सपेयर्स ही डिक्शंस क्लेम कर सकेंगे, जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट किया है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जिनमें निवेश कर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इनमें म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम, पीपीएफ, बैंक टैक्स सेविंग्स एफडी सहित करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस शामिल हैं।

EPF में कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन

अगर आप सैलरीड एंप्लॉयी हैं तो आपकी सैलरी से हर महीने ईपीएफ का पैसा कटता होगा। इस पैसे पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसे आप सेक्शन 80सी के तहत कर सकते हैं। सेक्शन 80सी के तहत बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। अगर आपके कॉलेज में पढ़ते हैं तो भी डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसकी लिमिट एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये है। दरअसल, सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन की लिमिट 1.5

मैक्सिमम दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन

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