सरकार ने इनकम टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। यूनियन बजट 2025 में वित्तमंत्री ने सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स-फ्री करने का ऐलान किया। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो 17 लाख रुपये तक की सैलरी पर आपको टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको कुछ खास अलाउन्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी इजाजत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। इसके लिए आपके सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा।