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आपकी सैलरी 17 लाख है तो भी नहीं लगेगा टैक्स, आपको करने होंगे सिर्फ ये उपाय

Income tax: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई तरह के अलाउन्स पर टैक्स-बेनेफिट देता है। इन अलाउन्सेज का फायदा उठाने के लिए आपको अपने सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने होंगे। इस बारे में आप अपने एंप्लॉयर के एचआर डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 26, 2025 पर 2:17 PM
आपकी सैलरी 17 लाख है तो भी नहीं लगेगा टैक्स, आपको करने होंगे सिर्फ ये उपाय
इनकम टैक्स की नई रीजीम में कुछ खास अलाउन्स को टैक्स से छूट हासिल है। इसके लिए कुछ शर्तें तय हैं।

सरकार ने इनकम टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। यूनियन बजट 2025 में वित्तमंत्री ने सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स-फ्री करने का ऐलान किया। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो 17 लाख रुपये तक की सैलरी पर आपको टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको कुछ खास अलाउन्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी इजाजत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। इसके लिए आपके सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा।

इनकम टैक्स की नई रीजीम में कुछ खास अलाउन्स को टैक्स से छूट हासिल है। इसके लिए कुछ शर्तें तय हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स कंसल्टिंग फर्म भुटा शाह एंड कंपनी के पार्टनर हर्ष भुटा का कहना है कि नई रीजीम में कुछ अलाउन्सेज हैं, जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। इनसे जुड़ी शर्तों को पूरा कर इनका लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए आपके सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा। इस बारे में आप अपने एंप्लॉयर के HR डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं।

टेलीफोन और मोबाइल बिल

कोई व्यक्ति एंप्लॉयर की तरफ से मिलने वाले टेलीफोन और मोबाइल बिल खर्च पर एग्जेम्प्शन का दावा कर सकता है। इसके लिए कोई लिमिट तय नहीं है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, नांगिया एंडरसन एलएलपी के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर योगेश काले का कहन है कि दोनों ही रीजीम में टेलीफोन और मोबाइल बिल पर एग्जेम्पशन के लिए कोई लिमिट नहीं है। हालांकि, यह अमाउंट व्यावहारिक होना चाहिए। यह एंप्लॉयी के पद और जिम्मेदारियों के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपके सैलरी स्ट्रक्चर में मोबाइल या इंटरनेट बिल नहीं है तो आप उसे शामिल करा सकते हैं।

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