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Income Tax: फॉरेन एसेट्स ITR में डिसक्लोज नहीं किया? तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है

अभी फॉरेन एसेट्स डिसक्लोज नहीं करने पर छह महीने से लकर 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। हालांकि, इस प्रावधान का शायद ही कभी इस्तेमाल होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि कम वैल्यू के एसेट्स को डिसक्लोज नहीं करने पर इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के खिलाफ आम तौर पर बड़ी कार्रवाई नहीं होती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 26, 2025 पर 7:46 PM
Income Tax: फॉरेन एसेट्स ITR में डिसक्लोज नहीं किया? तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने कहा है कि अब अगर फॉरेन एसेट्स की वैल्यू 20 लाख रुपये तक है तो डिसक्लोजर नहीं होने के बावजूद टैक्सपेयर्स के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी।

विदेश में नौकरी कर चुके और कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर टैक्सपेयर्स विदेश में अपने किसी फाइनेंशियल एसेट्स को डिसक्लोज नहीं करता है, जिसकी वैल्यू 20 लाख रुपये तक है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। नौकरी करने वाले लोगों की पोस्टिंग कई बार विदेश में होती है। वहां उनके बैंक अकाउंट सहित दूसरे तरह के फाइनेंशियल एसेट्स बन जाते हैं। देश लौटने पर इनकम टैक्स रिटर्न में ऐसे एसेट्स को डिसक्लोज करना जरूरी है।

छह महीने से लेकर 7 साल तक की जेल की सजा

अभी फॉरेन एसेट्स डिसक्लोज नहीं करने पर छह महीने से लकर 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। हालांकि, इस प्रावधान का शायद ही कभी इस्तेमाल होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि कम वैल्यू के एसेट्स को डिसक्लोज नहीं करने पर इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के खिलाफ आम तौर पर बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन, टैक्सपेयर्स के बीच डर बना रहता है।

एसेट्स  की वैल्यू 20 लाख तक तो कानूनी कार्रवाई नहीं

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