विदेश में नौकरी कर चुके और कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर टैक्सपेयर्स विदेश में अपने किसी फाइनेंशियल एसेट्स को डिसक्लोज नहीं करता है, जिसकी वैल्यू 20 लाख रुपये तक है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। नौकरी करने वाले लोगों की पोस्टिंग कई बार विदेश में होती है। वहां उनके बैंक अकाउंट सहित दूसरे तरह के फाइनेंशियल एसेट्स बन जाते हैं। देश लौटने पर इनकम टैक्स रिटर्न में ऐसे एसेट्स को डिसक्लोज करना जरूरी है।