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Income Tax: इस साल ITR फाइल करने के बावजूद रिफंड आने में देर हो सकती है, जानिए इसकी वजह

Income Tax Refund: आम तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेडलाइन के अंदर आईटीआर फाइल होने के बाद रिटर्न की प्रोसेसिंग शुरू करता है। आईटीआर में किसी तरह का मिसमैच नहीं होने पर रिफंड इश्यू कर दिया जाता है। फिर कुछ हफ्तों में यह पैसा टैक्सपेयर्स के सेविंग्स बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 18, 2025 पर 1:28 PM
Income Tax: इस साल ITR फाइल करने के बावजूद रिफंड आने में देर हो सकती है, जानिए इसकी वजह
आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है।

वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए जुलाई की आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट देना होगा। टैक्स एक्सपर्ट्स रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने की सलाह देते हैं। इस बार डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल करने के बावजूद रिफंड आने में देर हो सकती है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

डेडलाइन से पहले ITR फाइल करने पर जल्द आता है रिफंड

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Deparment) डेडलाइन के अंदर आईटीआर फाइल होने के बाद रिटर्न की प्रोसेसिंग शुरू करता है। ITR में किसी तरह का मिसमैच नहीं होने पर रिफंड इश्यू कर दिया जाता है। फिर कुछ हफ्तों में यह पैसा टैक्सपेयर्स के सेविंग्स बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आम तौर पर जो टैक्सपेयर्स पहले आईटीआर फाइल करते हैं उनके रिटर्न की प्रोसेसिंग भी पहले होती है। इससे उन्हें जल्द रिफंड का पैसा मिल जाता है। यह पूरा प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है।

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