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आपकी इनकम का स्रोत सैलरी है? तो ITR फाइल करने से पहले ये बातें जान लीजिए

सैलरीड इंडिविजुअल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 जरूरी है। कंपनियां अपने एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 जारी करती हैं। इसे 15 जून तक जारी कर देना अनिवार्य है। इसमें एंप्लॉयी की इनकम और टीडीएस की पूरी जानकारी होती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 14, 2024 पर 2:39 PM
आपकी इनकम का स्रोत सैलरी है? तो ITR फाइल करने से पहले ये बातें जान लीजिए
ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको सही फॉर्म का चुनाव करना होगा।

नौकरी करने वाले लोगों को अपनी कंपनी से फॉर्म 16 मिलने का इंतजार है। इसके बाद ही वे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। फॉर्म 16 मिलने तक आप दूसरे जरूरी डॉक्युमेंट्स जुटा सकते हैं। इससे फॉर्म 16 मिलते ही आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा। दूसरे डॉक्युमेंट्स में फॉर्म 26एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (एआईआर) शामिल हैं।

ITR Form-1 किसके लिए है?

ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको सही फॉर्म का चुनाव करना होगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए दो फॉर्म हैं। पहला है आईटीआर फॉर्म-1 (ITR Form 1)  और दूसरा आईटीआर फॉर्म-2 (ITR Form-2) है। आईटीआर-1 ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये से कम है। जिनकी इनकम का स्रोत पेंशन या सैलरी है। एक घर है। साथ ही एग्रीकल्चर से सालाना 5,000 रुपये तक इनकम है।

ITR Form-2 किसके लिए है?

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