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LIC Policy: मेच्योरिटी से पहले करना चाहते हैं सरेंडर, तो जानिए क्या है नियम

मेच्योरिटी से पहले LIC पॉलिसी को सरेंडर करने पर उसकी वैल्यू कम हो जाती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 17, 2021 पर 1:39 PM
LIC Policy: मेच्योरिटी से पहले करना चाहते हैं सरेंडर, तो जानिए क्या है नियम

LIC Policy: भारत में LIC पॉलिसी काफी ग्राहक हैं। कई बार ग्राहक बिना देखे जाने पॉलिसी खरीद लेते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि LIC पॉलिसी उनके किसी काम की नहीं है और फिर वे बीच में इसको सरेंडर करना चाहते हैं।

अगर आपने पॉलिसी को मेच्योरिटी से पहले उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो उसे पॉलिसी सरेंडर करना कहते हैं। इस दौरान आपको जो राशि मिलती है उसे पॉलिसी सरेंडर वैल्यू कहते हैं।

LIC देश की सबसे बड़ी और सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है। LIC अपने ग्राहकों को पॉलिसी सरेंडर करने की भी सुविधा मुहैया कराती है। अगर आप मेच्योरिटी से पहले सरेंडर करते हैं तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है।

वहीं 3 साल पहले सरेंडर करने की स्थिति में कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। इसका साफ अर्थ है कि अगर आप पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं तो आपके इसके लिए 3 सालों तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा उसके बाद ही आप सरेंडर कर सकते हैं।

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जानिए वैल्यू कैलकुलेशन

प्रीमियम भरने के 3 साल बाद सरेंडर करने के लिए कैलकुलेशन किया जाता है। वैल्यू LIC पॉलिसी सरेंडर प्रोसेसिंग समय निर्धारित कर दिया जाता है। दो तरीके से सरेंडर किया जा सकता है।

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