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Atal Pension Yojana rule Change: टैक्सपेयर्स को सरकार ने दिया बड़ा झटका, 1 अक्टूबर से नहीं हो सकते शामिल

Atal Pension Yojana rule Change: अटल पेंशन योजना का मकसद असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सहायता मुहैया कराना है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 11, 2022 पर 12:04 PM
Atal Pension Yojana rule Change: टैक्सपेयर्स को सरकार ने दिया बड़ा झटका, 1 अक्टूबर से नहीं हो सकते शामिल
अटल पेंशन योजना में 4 करोड़ से ज्‍यादा सब्सक्राइबर्स (Subscribers) जुड़ चुके हैं।

Atal Pension Yojana rule Change: केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana – APY) के निवेश नियमों में बदलाव कर दिया है। यह नया बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। अब बदले हुए नए नियमों के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना के तहत टैक्स पेयर्स (tax payer) अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। सरकार का यह न‍ियम टैक्सपेयर्स के ल‍िए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल, इस योजना का हिस्सा बनने पर 60 साल की उम्र के बाद नियमित कमाई होनी शुरू हो जाती है। इससे जुड़ने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है।

सरकार करेगी रिव्यू

वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services) ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि 1 अक्‍टूबर 2022 से टैक्सपेयर्स अटल पेंशन योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि 1 अक्‍टूबर को या उसके बाद स्‍कीम में शामिल हुए हों और नया नियम लागू होने की तारीख या उससे पहले टैक्स पेयर्स पाए जाते हैं तो तुरंत अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद उस समय तक जमा पेंशन अमाउंट को वापस कर दिया जाएगा। इसमें क‍िसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। इसके ल‍िए सरकार समय समय पर इसका रिव्यू भी करेगी।

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