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PPF, NPS, SSY: 31 मार्च से पहले इन खातों में जमा कर लीजिए न्यूनतम राशि, वरना देना होगा जुर्माना

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सहित टैक्स बचत से जुड़ी कई ऐसी योजनाएं होती हैं, जिनमें हर वित्त वर्ष एक न्यूनतम राशि जमा करनी होती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 19, 2022 पर 5:55 PM
PPF, NPS, SSY: 31 मार्च से पहले इन खातों में जमा कर लीजिए न्यूनतम राशि, वरना देना होगा जुर्माना
PPF, NPS और SSY खातों में हर वित्त वर्ष एक न्यूनतम राशि जमा करनी होती है

वित्त वर्ष 2022 खत्म होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। टैक्स बचत से जुड़ी कई ऐसी योजनाएं होती हैं, जिनमें हर वित्त वर्ष में एक न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। इन योजनाओं में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) आदि शामिल हैं। इन योजनाओं में हर साल एक न्यूनतम राशि जमा करना होता है। ऐसा नहीं करने पर इन योजनाओं से जुड़े खाते इनएक्टिव हो जाते हैं, जिससे पॉलिसीधारक को आगे निवेश करने के लिए इसे रेगुलराइज कराने की जरूरत पड़ेगी। खाते को रेगुलराइज कराने में आपको काफी समय खर्च करना पड़ सकता है और साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ऐसे में यह बेहतर होगा कि आप वित्त वर्ष खत्म होने से पहले इन खातों में न्यूनतम राशि जमा कर दें।

आइए जानते हैं कि इन खातों में कितनी न्यूनतम राशि जमा करनी होती है और इन्हें नहीं जमा करने पर आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

अगर आप 31 मार्च तक अपने PPF खाते में न्यूनतम राशि नहीं जमा कर पाते हैं, तो आपको 50 रुपये का पेनाल्टी देना। PPF खाते में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना होता है। आप जितने साल अपने खाते में पैसा नहीं जमा करेंगे आपको उतने साल की लेट फीस और न्यूनतम राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा अगर आप किसी वित्त वर्ष में 500 रुपये नहीं जमा करते हैं, तो आपको खाते को निष्क्रिय मान लिया जाएगा। निष्क्रिय खाते को जमा राशि के अंगेस्ट लोन या आंशिक निकासी जैसी सुविधा नहीं मिलती है, जब तक कि वह अपने खाते को दोबारा एक्टिव न करा दे। निष्क्रिय खाते को मैच्योरिटी डेट से पहले एक्टिव कराना होता है। मैच्योरिटी डेट बीतने के बाद खाता एक्टिव नहीं हो सकता है।

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