सेबी (SEBI) ने सभी तरह के निवेशकों को रुची सोया के FPO से अपनी बोली वापस लेने की इजाजत दी है। सिर्फ एंकर इनवेस्टर्स (Anchor Investors) को इसकी इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (Institutional investors) और एचएनआई (HNI) को इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए थी। स्टेकहोल्डर्स इम्पावरमेंट सर्विसेज के संस्थापक और सेबी के पूर्व एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर जे एन गुप्ता सेबी को एचएनआई और संस्थागत खरीदारों को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी।