Get App

भारत से विदेशों में पैसा भेजना हुआ महंगा, अब देना होगा 20% का टैक्स

1 जुलाई से एजुकेशन और हेल्थ के अलावा और किसी भी काम के लिए बाहर पैसा भेजने पर 20 फीसदी का टीसीएस लगेगा। इसका मतलब यह है कि किसी शेयर या फिर प्रॉपर्टी के अधिग्रहण के लिए भारत से बाहर पैसा भेजने पर कुल रकम का 20 फीसदी एक्स्ट्रा भुगतान करना होगा। जैसे कि अगर आप भारत से बाहर 10,00,000 रुपये भेज रहे हैं तो बैंक 12,00,000 रुपये काटेगा। इसमें से 10,00,000 रुपये रियल मनी के तौर पर और 2,00,000 रुपये टीसीएस के तौर पर काटे जाएंगे। हालांकि इसे आप टैक्स क्रेडिट के टैक्स रिटर्न करते वक्त क्लेम कर सकते हैं

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jun 23, 2023 पर 3:30 PM
भारत से विदेशों में पैसा भेजना हुआ महंगा, अब देना होगा 20% का टैक्स
1 जुलाई से एजुकेशन और हेल्थ के अलावा और किसी भी काम के लिए बाहर पैसा भेजने पर 20 फीसदी का टीसीएस लगेगा

लिब्रलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत बाहर भारत से विदेशों में पैसा भेजना भी अब महंगा होने वाला है। दरअसल 1 जुलाई 2023 से रेमिटेंस पर पर अब 20% का टीसीएस लगाया जाएगा। वहीं हेल्थ और एजुकेशन के मामलों में यह 5 फीसदी होगा। यह टीसीएस सालाना 7 लाख की लिमिट के पार होने के बाद लगाया जाएगा।

क्या होगा इसका असर

1 जुलाई से एजुकेशन और हेल्थ के अलावा और किसी भी काम के लिए बाहर पैसा भेजने पर 20 फीसदी का टीसीएस लगेगा। इसका मतलब यह है कि किसी शेयर या फिर प्रॉपर्टी के अधिग्रहण के लिए भारत से बाहर पैसा भेजने पर कुल रकम का 20 फीसदी एक्स्ट्रा भुगतान करना होगा। जैसे कि अगर आप भारत से बाहर 10,00,000 रुपये भेज रहे हैं तो बैंक 12,00,000 रुपये काटेगा। इसमें से 10,00,000 रुपये रियल मनी के तौर पर और 2,00,000 रुपये टीसीएस के तौर पर काटे जाएंगे। हालांकि इसे आप टैक्स क्रेडिट के टैक्स रिटर्न करते वक्त क्लेम कर सकते हैं।

SBI ने आगे बढ़ाई अपनी खास एफडी स्कीम WeCare की डेडलाइन, जानें कितना मिलेगा इस योजना में आपको ब्याज

क्यों लिया गया यह फैसला

सब समाचार

+ और भी पढ़ें