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ITR 2025: आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आए तो इन गलतियों से बचें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 143(2) के तहत एसेसमेंट के लिए करीब 1.65 लाख मामलों को सेलेक्ट किया है। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल स्क्रूटनी के लिए कुछ इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करता है। इनमें आपका रिटर्न भी शामिल हो सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 03, 2025 पर 4:08 PM
ITR 2025: आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आए तो इन गलतियों से बचें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी या एसेसमेंट में किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर टैक्सपेयर्स को नोटिस इश्यू कर सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तारीख अभी दूर है। लेकिन, टैक्सपेयर्स को अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। आईटीआर फाइल करने में पूरी सावधानी भी बरतना जरूरी है। टैक्सपेयर्स के आईटीआर फॉर्म में गलत जानकारी देने, इनकम का गलत कैलकुलेशन करने या किसी इनकम को छुपाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी के लिए कुछ इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करता है। इनमें आपका रिटर्न भी शामिल हो सकता है।

स्क्रूटनी के लिए 1.65 मामलों की पहचान

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 143(2) के तहत एसेसमेंट के लिए करीब 1.65 लाख मामलों को सेलेक्ट किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को यह समझने की जरूरत है कि सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देने से प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है। Income Tax Department स्क्रूटनी या एसेसमेंट में किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर टैक्सपेयर्स को नोटिस इश्यू कर सकता है। ज्यादा वैल्यू वाले ट्रांजेक्शन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की खास नजर होती है।

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