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ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिफंड के लिए जरूरी है बैंक अकाउंट वैलिडेशन, जानिए क्या है प्रोसेस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट डाला है। इसमें टैक्सपेयर्स को अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने को कहा गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड पाने के लिए बैंक अकाउंट का वैलिडेट होना जरूरी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 20, 2024 पर 2:06 PM
ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिफंड के लिए जरूरी है बैंक अकाउंट वैलिडेशन, जानिए क्या है प्रोसेस
टैक्सपेयर्स बैंक अकाउंट को ऑनलाइन वैलिडेट कर सकते हैं।

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट वैलिडेशन का ध्यान रखना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को इसका ध्यान रखने को कहा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है। टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने से गलती की संभावना ज्यादा रहती है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया के जरिए टैक्सपेयर्स को सावधान किया है

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) से रिफंड पाने के लिए आपके बैंक अकाउंट का वैलिडेटेड (Validations of Bank Account) होना जरूरी है। कई बार व्यक्ति के बैंक अकाउंट का डिटेल बदल जाता है। ब्रांच या बैंक का आईएफएससी बदल जाता है। कई बार दो बैंकों के लिए की वजह से अकाउंट की डिटेल बदल जाती है। ऐसे में टैक्सपेयर को बैंक अकाउंट को री-वैलिडेट करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया X पर इस बारे में पोस्ट डाला है। इसमें कहा गया है कि रिफंड पाने के लिए वैलिडेटेड बैंक अकाउंट जरूरी है। इसमें ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड में आसानी के लिए अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस को चेक करने को भी कहा गया है।

बैंक अकाउंट वैलिडेशन का प्रोसेस

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