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ITR Filing 2025: पोर्टल खुलते ही नहीं भरना चाहिए रिटर्न, रिफंड में देरी से टैक्स नोटिस आने तक का खतरा

ITR Filing 2025: ITR फाइलिंग पोर्टल खुलते ही रिटर्न भरना सही नहीं होता। जल्दबाजी में गलती या अधूरी जानकारी से रिफंड में देरी या टैक्स नोटिस आ सकता है। आइए जानते हैं कि आपको कब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए।

Suneel Kumarअपडेटेड May 27, 2025 पर 4:40 PM
ITR Filing 2025: पोर्टल खुलते ही नहीं भरना चाहिए रिटर्न, रिफंड में देरी से टैक्स नोटिस आने तक का खतरा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शुरुआती ITR यूटिलिटीज में अक्सर तकनीकी खामियां होती हैं।

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म जारी कर दिए हैं। पहले ये फॉर्म अमूमन नया वित्त वर्ष शुरू होते ही जारी कर दिए जाते थे। लेकिन, इस बार अप्रैल के अंत में ही नोटिफाई किए गए हैं। हालांकि, अभी तक ITR फाइलिंग के लिए जरूरी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज जारी नहीं की हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल कब करना चाहिए? क्या उन्हें ITR फाइलिंग का पोर्टल खुलते ही रिटर्न फाइल कर देना चाहिए या कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए? आइए इसका जवाब जानते हैं:

TDS सर्टिफिकेट मिलने की आखिरी तारीख 15 जून

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, टैक्सपेयर्स को टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के सर्टिफिकेट, जैसे कि फॉर्म 16 और फॉर्म 16ए, अधिकतम 15 जून तक मिल जाने चाहिए। ये फॉर्म सैलरीड क्लास को उनके नियोक्ता जारी करते हैं।

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