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ITR Filing 2025: ओल्ड टैक्स रीजीम के लिए सख्त हुए नियम, अब बिना सबूत नहीं मिलेगा डिडक्शन

ITR Filing 2025: ITR फाइलिंग नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। पुराने टैक्स सिस्टम में अब बिना दस्तावेजी सबूत के टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। निवेश, खर्च और लोन की डिटेल PAN/आधार से लिंक होगी। पूरी डिटेल के लिए पढ़ें यह खबर।

Suneel Kumarअपडेटेड Jun 03, 2025 पर 7:52 PM
ITR Filing 2025: ओल्ड टैक्स रीजीम के लिए सख्त हुए नियम, अब बिना सबूत नहीं मिलेगा डिडक्शन
ओल्ड टैक्स रीजीम के साथ न्यू टैक्स रीजीम और ITR फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं।

ITR Filing 2025: वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया पहले से अधिक सख्त हो गई है। पुराने टैक्स रीजीम को चुनने वाले टैक्सपेयर्स को अब अलग-अलग सेक्शन के तहत किए गए निवेश और खर्च के डिडक्शन क्लेम करने के लिए दस्तावेजी सबूत देना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि अब सिर्फ एकमुश्त रकम की एंट्री से छूट नहीं मिलेगी। सभी डिडक्शनों के लिए डिटेल ब्रेकअप और संबंधित निवेश या खर्च की डिटेल देना जरूरी होगा। इसका मकसद गलत डिडक्शन और फर्जी रिफंड क्लेम पर रोक लगाना है।

टैक्स डिडक्शन में क्या बदलाव आया है?

अब टैक्सपेयर्स को निवेश और खर्च की जानकारी PAN और आधार से लिंक करनी होगी। इससे इंश्योरेंस कंपनियों, बैंकों, वाहन पोर्टल (Vahan), नियोक्ताओं और अन्य सरकारी प्लेटफॉर्म्स से क्रॉस-वेरिफिकेशन संभव होगा। टैक्स विभाग को उम्मीद है कि इस कदम से गलत रिटर्न और छिपी हुई आय को रोकने में मदद मिलेगी।

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