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ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो नहीं आएगा नोटिस

ITR Filing 2025 :आईटीआर फॉर्म में गलत डेटा से आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए टैक्स एक्सपर्ट्स रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्सपेयर्स को दो डॉक्युमेंट्स को ठीक तरह से चेक कर लेने की सलाह देते हैं। पहला डॉक्युमेंट फॉर्म 26एएस है, जबकि दूसरा डॉक्युमेंट एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड May 22, 2025 पर 4:42 PM
ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो नहीं आएगा नोटिस
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन आम तौर पर 31 जुलाई होती है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। टैक्स एक्सपर्ट्स आईटीआर फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने की सलाह देते हैं। अंतिम समय में रिटर्न भाइल करने में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अगर टैक्सपेयर रिटर्न में किसी इनकम के बारे में बताना भूल जाता है तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है।

रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन आम तौर पर 31 जुलाई होती है। इस तारीख के बाद भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है। लेकिन, आपको पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना होगा। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपका रिफंड अटक जाएगा। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल करने के कई फायदे हैं। खासकर इससे रिटर्न की प्रोसेसिंग जल्द हो जाती है और रिफंड का पैसा टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट में जल्द आ जाता है।

गलत डेटा की वजह से रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है

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