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ITR Filing 2026: खेती की कमाई पर नहीं लगता टैक्स, इन 6 वजहों से किसानों को छूट देती है सरकार

ITR Filing 2026: अगर कोई किसान खेती से करोड़ों रुपये भी कमाता है, तब भी उसे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। आखिर कृषि आय को टैक्स फ्री क्यों रखा गया है, इसके पीछे इतिहास, मौसम का जोखिम और कई व्यावहारिक कारण जुड़े हुए हैं। जानिए पूरी डिटेल।

Suneel Kumarअपडेटेड May 21, 2026 पर 4:14 PM
ITR Filing 2026: खेती की कमाई पर नहीं लगता टैक्स, इन 6 वजहों से किसानों को छूट देती है सरकार
सरकारी नियमों में कृषि आय यानी खेती से होने वाली कमाई को इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है।

ITR Filing 2026: भारत में अगर कोई शख्स नौकरी करता है, बिजनेस करता है या दूसरी तरह की कमाई करता है, तो उसे इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन खेती से होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं लगाया जाता। यही वजह है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर कोई किसान करोड़ों रुपये भी कमा रहा हो, तब भी उसे टैक्स छूट क्यों मिलती है।

सरकारी नियमों में कृषि आय यानी खेती से होने वाली कमाई को इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है। आयकर कानून की धारा 10(1) के तहत कृषि आय टैक्स फ्री मानी जाती है। इसका मतलब है कि किसानों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing 2026) करने की जरूरत नहीं, चाहे उनकी कमाई कितनी भी हो।

सरकार कृषि आय किसे मानती है?

हर तरह की कमाई को कृषि आय नहीं माना जाता। सरकार के नियमों के मुताबिक वही आय कृषि आय कहलाती है, जो सीधे खेती या जमीन से जुड़े उत्पादन से आती हो। जैसे फसल उगाना, जमीन से अनाज, फल या दूसरी उपज लेना और कुछ मामलों में शुरुआती प्रोसेसिंग से होने वाली कमाई।

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