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ITR Filing: 4.9 करोड़ टैक्सपेयर्स ने भरा ITR, जानिए 15 सितंबर की डेडलाइन चूकने पर क्या होगा

ITR Filing: 15 सितंबर ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख है। अब तक 4.9 करोड़ टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं। एक्सपर्ट से जानिए जल्दी ITR फाइल करने के फायदे और डेडलाइन चूकने पर होने वाले नुकसान।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Sep 08, 2025 पर 5:53 PM
ITR Filing: 4.9 करोड़ टैक्सपेयर्स ने भरा ITR, जानिए 15 सितंबर की डेडलाइन चूकने पर क्या होगा
ITR Filing: आखिरी वक्त पर पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी ज्यादा होती हैं।

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख अब बहुत करीब है। जिन लोगों को नॉन-ऑडिट ITR फाइल करना है, उन्हें इस साल 15 सितंबर तक यह काम करना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक, 7 सितंबर 2025 तक असेसमेंट ईयर 2025-26 (AY26) के लिए करीब 4.9 करोड़ ITR भरे जा चुके हैं। इनमें से लगभग 4.6 करोड़ ITR वेरिफाई हो चुके हैं। साथ ही, 3.3 करोड़ से ज्यादा प्रोसेस भी किए जा चुके हैं। वहीं, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 31 जुलाई, 2024 तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे।

अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी इनकम पॉजिटिव नहीं है या उन्होंने पहले ही टैक्स भर दिया है तो ITR फाइल करना जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। ITR फाइल करना कई आर्थिक कामों के लिए जरूरी है।

ITR फाइल करना क्यों जरूरी है?

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