इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख नजदीक आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ITR 31 जुलाई, 2023 तक फाइल करना होगा। यह डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR Forms में बड़े बदलाव नहीं किए हैं। सिर्फ कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्सपेयर्स के लिए इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है। इससे फाइलिंग में गलती होने की आशंका नहीं रह जाएगी। आइए इन बदलावों के बारे में जानते हैं।