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ITR filing for FY 2022-23: अब सिर्फ 27 दिन बचे हैं, ITR फॉर्म में इन बदलावों को चेक कर लें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR Forms में बड़े बदलाव नहीं किए हैं। सिर्फ कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्सपेयर्स के लिए इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है। इससे फाइलिंग में गलती होने की आशंका नहीं रह जाएगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 04, 2023 पर 4:52 PM
ITR filing for FY 2022-23: अब सिर्फ 27 दिन बचे हैं, ITR फॉर्म में इन बदलावों को चेक कर लें
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ITR 31 जुलाई, 2023 तक फाइल करना होगा। यह डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं है।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख नजदीक आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ITR 31 जुलाई, 2023 तक फाइल करना होगा। यह डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR Forms में बड़े बदलाव नहीं किए हैं। सिर्फ कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्सपेयर्स के लिए इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है। इससे फाइलिंग में गलती होने की आशंका नहीं रह जाएगी। आइए इन बदलावों के बारे में जानते हैं।

वर्चुअल डिजिटल एसेट से हुई इनकम की रिपोर्टिंग

1 अप्रैल, 2022 के बाद से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) से हुई इनकम पर टैक्स लगाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में कई बदलाव किए गए हैं। सेक्शन 194एस के मुताबिक, क्रिप्टोकरेंसी में ट्रांजेक्शंन से हासिल अमाउंट TDS के दायरे में आता है। इसलिए वीडीए से हुई इनकम की रिपोर्टिंग के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव किए गए हैं। टैक्सपेयर्स को वीडीए से इनकम की डिटेल देना जरूरी है। उन्हें यह भी बताना होगा कि यह इनकम बिजनेस इनकम और कैपिटल गेंस कैटेगरी में से किसमें आएगी।

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