इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगी। टैक्सपेयर पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट पेमेंट के साथ 31 जुलाई तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। यह सुविधा ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए जो किसी वजह से डेडलाइन तक रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं। सवाल है कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है तो क्या आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है?