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ITR Filing: अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है तो क्या आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है?

आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। यह तारीख नजदीक आ रही है। पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट पेमेंट से बचने के लिए डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल कर देना जरूरी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 19, 2024 पर 3:44 PM
ITR Filing: अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है तो क्या आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है?
कई ऐसी स्थितियां हैं, जिसके होने पर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना जरूरी हो जाता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगी। टैक्सपेयर पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट पेमेंट के साथ 31 जुलाई तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। यह सुविधा ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए जो किसी वजह से डेडलाइन तक रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं। सवाल है कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है तो क्या आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है?

टैक्सपेयर्स को राहत

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने कम इनकम वाले लोगों को कुछ राहत दी है। पहला तो यह कि ओल्ड टैक्स रीजीम (Old Tax Regime) में 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट (Basic Exemption Limit) 2.5 लाख रुपये है। 60 से 80 साल के व्यक्ति के लिए 3 लाख रुपये है। 80 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति के लिए यह 5 लाख रुपये है। नई टैक्स रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये है।

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