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15 अक्टूबर तक बढ़ेगी ITR फाइल करने की तारीख? आईटीआर-टैक्स ऑडिट डेडलाइन बढ़ाने की मांग हुई तेज

ITR: देशभर के टैक्सपेयर्स और चार्टेड अकाउंटेंट्स को इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और टैक्स ऑडिट फाइल करने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। एसोसिएशन मांग कर रही हैं कि आईटीआर फाइल करने की तारीख 15 सितंबर से आगे बढ़ाकर 15 अक्टूबर किया जाना चाहिए

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 11, 2025 पर 4:15 PM
15 अक्टूबर तक बढ़ेगी ITR फाइल करने की तारीख? आईटीआर-टैक्स ऑडिट डेडलाइन बढ़ाने की मांग हुई तेज
देशभर के टैक्सपेयर्स और चार्टेड अकाउंटेंट्स को इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और टैक्स ऑडिट फाइल करने में भारी दिक्कतें आ रही हैं।

ITR: देशभर के टैक्सपेयर्स और चार्टेड अकाउंटेंट्स को इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और टैक्स ऑडिट फाइल करने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। एसोसिएशन मांग कर रही हैं कि आईटीआर फाइल करने की तारीख 15 सितंबर से आगे बढ़ाकर 15 अक्टूबर किया जाना चाहिए। अभी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। ITR पोर्टल पर लगातार तकनीकी दिक्कतें, देर से जारी हुए फॉर्म्स और ओवरलैप होती कॉम्प्लायंस डेट्स के कारण टैक्सपेयर्स और चार्टेड अकाउंटेंट्स दोनों परेशान है। इसी वजह से कर्नाटक स्टेट चार्टेर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA), ICAI की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल (CIRC) और एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) ने फाइनेंस मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन भेजकर डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है।

ATBA की मांग

ATBA ने कहा है कि नॉन-ऑडिट ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 अक्टूबर 2025 और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2025 होनी चाहिए। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि टाइमलाइन का मकसद न्याय को आगे बढ़ाना है, न कि टैक्सपेयर्स को पेनाल्टी से परेशान करना।

ATBA के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ओम कुमार ने बताया कि हाल ही में वित्त मंत्री को दिए गए रिप्रेजेंटेशन में कई मुश्किलें बताई गई हैं। इसमें कई कारण बताए गए हैं जिसमें देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ से सामान्य जीवन और कामकाज ठप होना भी बड़ा कारण है। ITR यूटिलिटी फॉर्म देर से आना, पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियां और फेस्टिव सीजन में कंप्लायंस का बोझ और बढ़ गया है। इसके कारण डेडलाइन आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है।

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